सारंगढ

आंगनबाड़ी केंद्र देवरबोड मे कार्यकर्ता ने  शासकीय कर्मचारी के पत्नी को दिलाई महतारी वंदन योजना का बेजा लाभ।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विकाशखण्ड बिलाईगढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवरबोड की आंगनबाडी केंद्र क्रमांक 01 में कार्यकर्त्ता और सुपरवाइजर ने मिल कर एक शासकीय कर्मचारी के पत्नी को महतारी वंदन योजना का लाभ दिला रही है हितग्राही रीतू टंडन पति अनिल कुमार टंडन निवासी देवरबोड की है जो शासकीय कर्मचारी की पत्नी है वहीं हितग्राही की पति अनिल कुमार टंडन विकाशखण्ड बिलाईगढ़ के अंतर्गतशिक्षक है। हितग्राही रीतू टंडन को अब तक 11000 रुपए 11 किश्तों में मिल चूका है। आपको बता दे शासन के नियमावली एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में, जिनके परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो, तों उनके परिवार की महिला इस योजना में अपात्र के श्रेणी में आता है। लेकिन देवरबोड आंगनबाडी केन्द्र 01 में कार्यकर्त्ता और सेक्टर सुपरवाइजर ने यह फर्जी महतारी वंदन योजना का फॉर्म डाल कर शासन के नियम व आदेश का धज्जियाँ उड़ा रही है,वही सुपरवाइजर ने भी उक्त फर्जी फॉर्म सत्यापित कर शासन के आँखों पर धूल झोक दिया, अब देखना यह है कि ख़बर प्रकाशित होने के बाद इस फर्जी महतारी वंदन योजना तैयार करने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सेक्टर सुपरवाइजर पर क्या कुछ कार्यवाही होती है।

यह कहती छत्तीसगढ़ सरकार की नियम

योजनांतर्गत पात्रता रखने वाली महिला…

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो-

1. विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।

2. आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।

3. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

योजनांतर्गत अपात्रता रखने वाली महिला

योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी

1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।

2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो।

3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।

4. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

क्या कहती है आंगनबाडी कार्यकर्ता

जब मिडिया टीम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से दूरभाष के माध्यम से उक्त विषय के संबंध में जानना चाहा तों उनका कहना था कि मुझे पहले इसके बारे से जानकारी नहीं थी। बाद में मै सुपरवाइजर मेडम से बोली हूँ लेकिन आज तक कैसे नई कटा है मुझे नई पता कह कर जवाब देने लगा।

KRISHNA MAHILANE

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