सारंगढ

जिल्दी सरपंच ने अपने भतीजे को वेंडर बताकर वित्त की राशि को किया गबन..?

सारंगढ़ – सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जिल्दी में लाखों रुपयों का हेरीफेरी व भ्रष्टाचार के आरोप ग्राम वासियों द्वारा लगाए जा रहे है। तथा वहीं कुछ ग्रामीणों ने, अपने नाम सामने नही लाने की शर्त पर बताया कि सरपंच उनके खुद के रिश्तेदार को वेंडर बनाकर 14वें व 15 वें वित्त की राशि को गबन करने की नियत से, सरपंच ने अपने ही घर वाले को वेन्डर बता कर व फर्जी बिल लगाकर लाखों रूपये (राशि) गबन उनके द्वारा किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने ग्राम पंचायत में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के आरोप ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव पर लगाए हैं। ग्रामीणों ने पत्रकारों को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि ग्राम पचांयत जिल्दी में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जिल्दी के ग्राम वासियों ने बताया है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच हिराबाई जीवन निराला है

ग्राम वासियों ने बताया कि सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों के निर्माण हेतु मटेरियल, मजदूरी सहित अन्य कार्यों का भुगतान के लिये सरपंच स्वंय के रिश्तेदार भतीजा रमेश निराला,जैसे पारिवारिक लोगो को वेंडर बनाकर फर्जी बिल तैयार कर भुगतान कराए गये है। अगर इसकी जांच किया जाते तो सरपंच ही दोषी पाया जाएगा। सरपंच के परिवार से कई लाखों रुपए के फर्जी बिल लगाकर मटेरियल या अन्य मदों से ग्राम पंचायत की राशियों का गबन किया गया है। ग्राम जनों नर कहा कि सरपंच के इन फर्जी कार्यों में अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग रहता है।

क्योंकि सरपंच के परिवार को जनपद पंचायत के अधिकारी व इंजीनियर द्वारा नाजायज एवं अनुचित लाभ जानबूझकर पहुंचाया गया है। जबकि शासन के नियम में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार किसी भी प्रकार का लाभ वाला कार्य नही कर सकते है।

यह कहता है पंचायत राज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 पर नजर डाले तो उक्त अधिनियम के पृष्ठ क्रमांक 189 में धारा 69 के अंतर्गत अध्याय 8 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार किसी भी प्रकार का लाभ वाला कार्य नहीं करेंगे। अधिनियम अंतर्गत धारा 40 में ऐसा करने पर जो प्रावधान दिये गये हैं, उसमें शासकीय सेवकों व जनप्रतिनिधियों को पद से पृथक करने केअलावा राशि की वसूली के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लडने से वंचित करने के प्रावधान हैं।

KRISHNA MAHILANE

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