दादर जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद मामला न्यायालय में लंबित पीड़ित ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर लगाया आरोप

कोरबा – दादर खुर्द कोरबा में दो पक्षों में जमीन के कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है जिसे लेकर जगदीश पटेल एवं उत्तम कुलदीप के बीच वर्तमान में कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है जिसकी शिकायत मानिकपुर चौकी से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गई है इस संदर्भ में जगदीश पटेल ने बताया कि खसरा नंबर 98/4 रकबा 33 डिसमिल जमीन जगदीश पटेल के पिता लखन लाल पटेल द्वारा सन् 1997 में कृषक दुखनी बाई साहू से विधिवत पंजीयन कराया गया था जिसके बाद से मकान बाउंड्री वॉल बनाकर वह काबीज है सन 2006 07 में करम सिंह यादव द्वारा खसरा नंबर 98 / 1 रकबा 19 डिसमिल का पेपर प्रस्तुत करते हुए जगदीश पटेल द्वारा काबिज भूमि को अपना बताते हुए न्यायालय तहसीलदार कोरबा में भू राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 250 के तहत कब्जा दिलाने हेतु कब्जा खाली कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा लखन लाल पटेल की जमीन बताते हुए खारिज कर दिया गया जिसके बाद करम सिंग यादव एवं उत्तम कुलदीप द्वारा विधि विपरीत बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास सन 2006 07 में किया गया जिसकी लिखित शिकायत

जगदीश पटेल के द्वारा तत्कालीन चौकी प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक कोरबा के समक्ष की गई थी पूर्व में भी उत्तम कुलदीप के द्वारा जगदीश पटेल को जान से मारने की नियत से रात्रि 11:00 बजे उसके निवास घर में आए थे जगदीश पटेल नहीं मिलने के कारण उसके भांजे जयेश पटेल को उठाकर घर ले जाकर 1 किलोमीटर दूर नाला के पास मारपीट की गई थी जितने जयेश पटेल का पैर टूट गया था मामले की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध भी हुआ था इस तरह के विवाद को देखते हुए अपराध की गंभीरता को समझते हुए जगदीश पटेल पिता लखन पटेल द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कोरबा में जमीन संदर्भित वाद पत्र दायर किया गया वाद पत्र में माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई व अवलोकन के पश्चात जगदीश पटेल पिता लखन पटेल के पक्ष में वाद भूमि का निर्णय पारित किया गया माननीय न्यायालय के पारित आदेश के विरुद्ध करम सिंह के द्वारा द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोरबा में अपील प्रस्तुत किया गया जिसके बाद द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए प्रकरण का अवलोकन पश्चात जगदीश पटेल पिता लखन पटेल के पक्ष में आदेश पारित किया गया जगदीश पटेल के अनुसार प्रकरण के दौरान ही करम सिंह द्वारा उत्तम कुलदीप एवं दारा सिंह कुलदीप के पास उक्त उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया जिसके बाद उत्तम कुलदीप के द्वारा उक्त बाद भूमि को अपना बताते हुए माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कोरबा के समक्ष वाद प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रारंभिक अस्थाई रूप प्रतिवादी गणों को निर्माण कार्य के लिए रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है उल्लेखनीय है कि पूरा मामला माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसका अंतिम निर्णय आना बाकी है वही इस प्रकरण पर जगदीश पटेल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्तम कुलदीप के द्वारा मेरे जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसका मेरे द्वारा विरोध किया जा रहा है जबकि पेपर में जमीन का रकबा और जमीन की भौतिक स्थिति का सत्यापन एवं माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला देने के पहले ही इस तरह बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने का उन्होंने लिखित में विरोध किया है वही इस मामले में उत्तम कुलदीप का कहना है कि वह अपनी भूमि पर निर्माण कर रहा है जिसका दस्तावेज भी उसके पास उपलब्ध है उल्लेखनीय है कि इस जमीन के कब्जे को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना दावा एवं दस्तावेज दिखा रहे हैं जबकि यह मामला ही माननीय न्यायालय में विचाराधीन है वही इस मामले पर जगदीश पटेल ने पुलिस के संरक्षण पर कब्जा होने का आरोप भी लगाया है साथ ही मानिकपुर चौकी प्रभारी पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है




