बानीखार में चाकू लहराकर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – 05 अगस्त 2026/ थाना सलिहा पुलिस ने क्षेत्र में दहशत फैलाने और चाकू लहराकर जान से मारने की धमकी देने वाले एक सिरफिरे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।
शादी का दबाव बनाकर दी थी जान से मारने की धमकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी शरीफ खान (उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बानीखार) ने थाना सलिहा में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 03 अगस्त 2026 को आरोपी आरीफ खान उर्फ राजा (उम्र 23 साल, निवासी ग्राम राजादेवरी) ने प्रार्थी की भांजी से जबरन शादी करने की बात कहते हुए हाथ में एक लंबा-चौड़ा धारदार चाकू लहराया। आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP) बिलाईगढ़ विजय कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 05 अगस्त 2026 को आरोपी आरीफ खान को उसके गांव से घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया। मामले में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम:
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक पुरेन्द्र मल्होत्रा, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश रजक, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र साव, देवप्रसाद सिदार, निशांत दुबे तथा आरक्षक राजेश नारंग, आनंद पुरेना, चंद्रप्रकाश भारद्वाज सहित समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।




