नगर पालिका सारंगढ़ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

मुक्तिधाम के बाजू में सारंगढ़ से बिलासपुर की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहा व्यवसायिक परिसर बनने से पूर्व ही विवाद में
राजमार्ग के मध्य से महज 59 फीट पर ही किया जा रहा निर्माण कार्य
शासन के नियमों का पालन कराने वाले हैं नियम का कर रहे हैं उल्लंघन

सारंगढ़। सारंगढ़ नगर पालिका के द्वारा सारंगढ़ से बिलासपुर की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बी पर सप्ताहिक बाजार के आगे मुक्तिधाम के बाजू से व्यवसाई कंपलेक्स का निर्माण किया जा रहा है जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक R.W./NH33023/19/99 DDOIII दिनांक 17 10 2003 के नक्शे के अनुसार R.W.O. 40 से 60 मीटर चौड़ाई बिल्डिंग लाइन निर्धारित है का उल्लंघन करता हुआ स्पष्ट नजर आता है साथ ही यहां पर भी उल्लेखनीय है कि सारंगढ़ विकास योजना 2031 जोकि संचनालय नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रधान अंतर्गत प्रकाशित है के अनुसार उक्त मार्ग का सारंगढ़ बस स्टैंड तिराहा से बिलासपुर की ओर जाने वाली मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बी के रूप में चिन्ह अंकित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर की दूरी माय एवं दाएं और छोड़कर ही बिल्डिंग इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा सकता है, परंतु उक्त व्यवसायिक कंपलेक्स का निर्माण कार्य सारंगढ़ नगर पालिका द्वारा राजमार्ग के मध्य से महज 50 से 60 फीट की दूरी पर ही कराया जा रहा है जो कि विधि विरुद्ध एवं न्याय संगत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोई आम जनता अपने भूमि को विवर्तन हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन करता है तब नियमानुसार इस भूमि से संबंधित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग रायगढ़ प्रतिवेदन लिया जाता है और जब अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा इस संदर्भ में क्लीन चिट दी जाती है तब कहीं जाकर संबंधित आम नागरिक का भूमि व्यपवर्टन हो पाता है,इस तरह से नगरपालिका सारंगढ़ जो कि एक सक्षम बॉडी के रूप में संचालित होती है तथा उस पर शासन के द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों का पालन कराना एक नैतिक दायित्व बनता है, परंतु इस सक्षम बाड़ी नगर पालिका सारंगढ़ के द्वारा ही शासन द्वारा बनाए गए नए नियम एवं आदेश का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर वांछित 40 मीटर की दूरी छोड़कर व्यवसाई कंप्लेस का निर्माण नहीं कराते हुए मात्र मार्ग के मध्य से 50 से 60 फीट की दूरी पर ही शासन के नियम एवं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो की पूर्णता है विधि विरुद्ध है यहां यह भी उल्लेखनीय हो कि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना की जा चुकी है परंतु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही उनके द्वारा नहीं किया गया है और इस संबंध में जब मीडिया की टीम ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो उनके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं किया गया। इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नगर पालिका सारंगढ़ में नगरपालिका के वर्तमान बॉडी द्वारा शासन की किसी भी नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं किया जाता।

गरीब लोगों पर जमकर टूटता है नगरपालिका का कहर
विदित हो कि नगर पालिका सारंगढ़ गरीब लोगों के लिए शासन द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे बिल्डिंगों में जबरदस्त भर्रा शाही कर खूब चर्चा बटोरी है, अगर आम आदमी 1 फीट की दूरी पर भी अपना दुकान या घर का छज्जा बाहर निकाल ले तो नगरपालिका जेसीबी लेकर दौड़ पड़ती है, चुकी यह कार्य नगर पालिका स्वयं कर रही है इस लिए उसे एनएच सड़क कि कोई परवाह नहीं। यही नगर पालिका आम शहरी को 100 फीट जगह छोड़ कर निर्माण कार्य करने को लेकर बहुत सख्त कार्यवाही करती है, चुकी अब यह स्वयं यही कृत्य कर रहे हैं तो नगर पालिका को बोलने वाला कौन है?




